भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा क्रेडिट कार्ड रिकवरी एजेंट्स के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जो ग्राहकों की गोपनीयता और सम्मान की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें एजेंट्स द्वारा ग्राहकों से संपर्क करने के समय और तरीके के स्पष्ट नियम शामिल हैं।
RBI के दिशानिर्देश: रिकवरी एजेंट्स के विजिट का समय
समय सीमा:
रिकवरी एजेंट्स केवल सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही ग्राहकों से संपर्क कर सकते हैं।- निर्धारित समय के बाहर ग्राहक से संपर्क करना या उनके घर आना सख्त रूप से मना है।
ग्राहक की सहमति:
अगर ग्राहक ने रिकवरी एजेंट्स को निर्धारित समय में मिलने से मना कर दिया है या किसी विशेष समय का अनुरोध किया है, तो इसका पालन करना अनिवार्य है।गोपनीयता का सम्मान:
- एजेंट्स को ग्राहकों की जानकारी (पता, फोन नंबर, आदि) गोपनीय रखनी होगी।
- किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या ग्राहकों के पड़ोसियों के सामने बात करने से बचना होगा।
एजेंट्स का आचरण (Behavior of Agents):
- एजेंट्स को ग्राहक से विनम्रता और सम्मान के साथ पेश आना होगा।
- किसी भी प्रकार की धमकी, जबरदस्ती या अनुचित दबाव डालने की अनुमति नहीं है।
- एजेंट्स को ग्राहक के भुगतान की स्थिति और बकाया राशि की सही जानकारी देनी होगी।
ग्राहक की शिकायत का अधिकार:
अगर कोई रिकवरी एजेंट समय सीमा का उल्लंघन करता है या अभद्र व्यवहार करता है, तो ग्राहक RBI, बैंक या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली कंपनी से शिकायत कर सकता है।
शिकायत कहां और कैसे करें?
- बैंक के ग्राहक सेवा विभाग से संपर्क करें।
- अगर बैंक कार्रवाई नहीं करता है, तो RBI के बैंकिंग लोकपाल (Banking Ombudsman) से शिकायत करें।
ग्राहकों के लिए सुझाव:
- अगर कोई रिकवरी एजेंट सुबह 8 बजे से पहले या रात 7 बजे के बाद संपर्क करता है, तो बैंक या RBI को तुरंत सूचित करें।
- अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करें और यदि संभव हो, तो लिखित रूप में बैंक से संवाद करें।
- किसी भी परिस्थिति में अपने व्यक्तिगत विवरण (जैसे पासवर्ड, OTP) साझा न करें।
RBI की इन गाइडलाइंस का उद्देश्य ग्राहकों को अनावश्यक परेशानियों से बचाना और उनकी गरिमा का सम्मान करना है।